नई दिल्ली पूर्व भारतीय कप्तान और एनसीए प्रमुख को उनके खिलाफ लगाए गए हितों के टकराव के आरोपों के संदर्भ में आचरण अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा। बीसीसीआई के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस और आचरण अधिकारी डीके जैन ने द्रविड़ को 26 सितंबर को मुंबई में पेश होने के लिए कहा है। इस महीने के शुरू में जस्टिस जैन ने मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता की शिकायत मिलने पर द्रविड़ को लिखित में जवाब देने के लिए कहा था। गुप्ता की शिकायत के अनुसार द्रविड़ कथित तौर पर हितों के टकराव के दायरे में आते हैं क्योंकि वह एनसीए निदेशक होने के साथ इंडिया सीमेंट ग्रुप के उपाध्यक्ष भी हैं, जो कि आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नै सुपरकिंग्स (CSK) की मालिक है। बीसीसीआई संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक समय पर दो पदों पर नहीं रह सकता है। जैन ने पुष्टि की कि द्रविड़ को 26 सितंबर को होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। बीसीसीआई कर्मचारी मयंक पारिख भी हितों के टकराव के मामले का सामना कर रहे हैं और वह भी उसी दिन अपना पक्ष रखेंगे। पता चला है कि द्रविड़ ने अपने जवाब में खुद का बचाव किया है और कहा कि वह अपने नियोक्ता इंडिया सीमेंट से बिना वेतन के अवकाश पर हैं और उनका आईपीएल फ्रैंचाइजी चेन्नै सुपरकिंग्स से कोई लेना देना नहीं है।
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हितों का टकराव मामले में पेश होंगे राहलु द्रविड़
Reviewed by Ajay Sharma
on
August 26, 2019
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